2026-05-02 |
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छत्तीसगढ़ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेंनिंग स्कीम (CITS) प्रशिक्षित कल्याण संघ के द्वारा संचालक महोदय, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन नवा रायपुर को ज्ञापन सौपा।

(Khabrilal24.com) रायपुर, छत्तीसगढ़ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेंनिंग स्कीम (CITS) प्रशिक्षित कल्याण संघ के द्वारा सोमवार 15/05/2023 को संचालक महोदय, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सभी CITS प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, जो कि विगत 10 वर्षों से प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती पर CITS अनिवार्य कराने हेतु आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में CITS अभ्यर्थी है जिस प्रकार देश के लिए राज्यों में सरकारें स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती में बीएड/डीएड को अनिवार्य योग्यता में रखता है, उसी प्रकार CITS भी तकनीकी शिक्षा (आईटीआई) के क्षेत्र में Teaching Ability वाली कोर्स है। जिसे DGT द्वारा आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती में अनिवार्य योग्यता रखने हेतु अनेकों बार दिशा निर्देश जारी करते आई है, जिसकी परिपालन में अब तक लगभग 10 से अधिक राज्यों में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती पर CITS को अनिवार्य योग्यता में रखा है।

लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ जहां वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार मे हर क्षेत्रों में चहुमुखी विकास कर रही है ऐसे में आईटीआई प्रशिक्षण में बेहतर कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित CITS अभ्यर्थियों की CITS प्रमाण पत्र को अनिवार्य योग्यता में न रखना CITS प्रशिक्षणार्थियों के साथ व राज्य में आईटीआई प्रशिक्षण ले रहे व भविष्य में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ प्रतीत होती है।
संघ के द्वारा समय समय पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री विभागी मंत्री, प्रमुख सचिव, तथा विभाग के संचालक से मिल CITS को अनिवार्य योग्यता में रखने हेतु अनुरोध किया गया है और संघ के द्वारा न्याय न मिल पाने के कारण उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाई गई है जिसकी अंतिम सुनवाई कोर्ट खुलने के बाद प्रारंभ होगा।

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