
Khabrilal24.com | नई दिल्ली | देश के वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में जब 1 फरवरी को बजट पेश किया था जिसमे सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव को लेकर था, जिसके बाद सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल पेश किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे वापस लेना पड़ा। अब सरकार के सूत्रों ने कहा है कि 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स कानून के नए मसौदे को नोटिफाई कर दिया जाएगा।

नए एक्ट को कानून का रूप देने और इसे आसान बनाने के लिए सरकार सभी बदलावों को एक ही नोटिफिकेशन के जरिये लागू करेगी।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि नया इनकम टैक्स फ्रेमवर्क करीब 400 नियमों और 180 उपधाराओं को मिलाकर बनाया गया है। पुराने कानून में 500 से भी ज्यादा नियम शामिल किए गए थे, जिसका मतलब है कि 100 कानून को नए इनकम टैक्स बिल में से हटा दिया गया ह इसका मकसद नियमों को आसानी से लागू करना और उसके पालन को भी सरल बनाना है. मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि हम 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स के नियमों को नोटिफाई करने पर तेजी से काम कर रहे हैं. साथ ही बजट की भी तैयारी शुरू करनी है, लिहाजा सिस्टम में अभी काम करना बाकी है।






