खोरपा में बिना पंचायत एनओसी व प्रदूषण अनुमति के प्रीकास्ट इकाइयों के संचालन की शिकायत
शिकायतकर्ता ने मशीन जप्त करने की मांग

खबरीलाल 24
पुराने धमतरी रोड ग्राम खोरपा में संचालित दो प्रीकास्ट निर्माण इकाइयों के विरुद्ध ग्राम पंचायत में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्रामीण ने सरपंच को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान प्री कास्ट एवं फेमस प्रीकास्ट नाम से संचालित इकाइयों का संचालन बिना ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से आवश्यक प्रदूषण संबंधी अनुमति के किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि दोनों इकाइयों में खुले क्षेत्र में प्रीकास्ट वॉल एवं सीमेंट उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही संबंधित इकाइयों की वैधानिक अनुमतियों की जांच कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मशीनरी जब्त करने तथा नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है।

समाचार के संबंध में पक्ष जानने पर फेमस प्रीकास्ट के संचालनकर्ता ने कहा कि इस प्रकार के व्यवसाय में किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। उनका कहना था कि उनकी अन्य स्थानों पर भी फर्म संचालित हैं और वहां भी ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई है। वहीं हिंदुस्तान प्री कास्ट के संचालनकर्ता ने स्वीकार किया कि वर्तमान में उनके पास संबंधित अनुमति उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, “हम आगे परमिशन ले लेंगे, फिलहाल हमारे पास अनुमति नहीं है।”
ग्राम खोरपा के सरपंच ने बताया कि उन्हें बिना पंचायत एनओसी के उद्योग संचालन तथा पर्यावरण संबंधी अनुमति नहीं लिए जाने की लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया मामला जांच योग्य प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण से संबंधित उच्च अधिकारियों एवं विभागों को पत्र लिखकर जांच कराई जाएगी। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो सक्षम विभागों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवेदक ने बताया कि जल्द ही एसडीएम से शिकायत कर मशीन जप्त एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की मांग करेंगे।





