स्थगन आदेश के बाद भी जारी रहा निर्माण, खोरपा उपतहसील प्रशासन के आदेश कागजों तक सीमित
शासकीय चरनोई भूमि पर निर्माण रोकने का आदेश, फिर भी नहीं थमा काम

खबरीलाल 24/अभनपुर
ग्राम खोरपा के मेन रोड स्थित शासकीय चरनोई भूमि पर किए जा रहे निर्माण को लेकर प्रशासनिक आदेशों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा 8 जून 2026 को संबंधित व्यक्ति को निर्माण कार्य तत्काल बंद करने तथा भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया था। आदेश की प्रतिलिपि पटवारी, थाना प्रभारी और ग्राम पंचायत को भी भेजी गई थी। सूत्रों की माने तो स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा। इससे यह प्रश्न उठ रहा है कि जब राजस्व विभाग ने निर्माण रोकने के निर्देश दिए थे, तब आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आदेश के बाद भी निर्माण जारी रहता है तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। अब लोगो नजर इस बात पर है कि आदेश की अवहेलना के मामले में राजस्व विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी क्या कदम उठाते हैं तथा शासकीय भूमि की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।
इस संबंध में अति तहसीलदार सृजन सोनकर को व्हाट्सअप के माध्यम से साक्ष्य स्वरूप वीडियो भी भेजा गया साथ ही उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।




