2026-04-16 |
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के सरगांव में  आयोजित “भरोसे का सम्मलेन” में करेंगे बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण…

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के सरगांव में  आयोजित “भरोसे का सम्मलेन” में करेंगे बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण…

(khabrilal24.com) रायपुर I  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज 25 मार्च को मुंगेली जिले के सरगांव में  आयोजित “भरोसे का सम्मलेन” में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण करेंगे. साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लाँच करेंगे.

        जानकारी के अनुसार, श्री बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश भर के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रू. प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है. इसके लिए राज्य शासन द्वारा NIC से बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल बनवाया गया है. जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे.

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बेरोगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता-  जानकारी के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदंड तथा शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूलनिवासी होना अनिवार्य है.

  1. शिक्षित बेरोजगार की आयु 18से 35 वर्ष की बिच की हो,
  2. मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी 12 वी पास हो,
  3.  जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो,
  4. आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो.
  5. आवेदक की आय का कोई स्त्रोत ण हो.
  6. आवेदक की समस्त परिवार की वार्षिक आया 50 हजार से अधिक न हो. (परिवार से आशय- पति- पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता- पिता )
  7. एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा.

आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे.

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