एफसीआई की जमीन पर मुरुम उत्खनन, पंचायत की एनओसी पर सवाल
होगी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत, मीडिया में खबर आने के बाद खनन बंद, अब अनुमति की वैधता की जांच का इंतजार

खबरीलाल 24/अभनपुर
ग्राम पंचायत नाहना चंडी में कृष्णा पब्लिक स्कूल के पीछे एफसीआई के लिए अधिग्रहित करीब 23 एकड़ भूमि पर कथित मुरुम उत्खनन का मामला सामने आने के बाद अब खनन बंद हो गया है। मीडिया में मामला सामने आने के बाद मशीन और भारी वाहनों की आवाजाही भी रुक गई है।
मामले में सबसे बड़ा सवाल चंडी सरपंच राजू ढीमर द्वारा जारी की गई एनओसी को लेकर उठ रहा है। बताया जा रहा है कि सरपंच द्वारा मुरुम उत्खनन के लिए एनओसी दी गई थी, जबकि संबंधित भूमि एफसीआई के लिए अधिग्रहित एवं संरक्षित बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एफसीआई के लिए अधिग्रहित भूमि पर ग्राम पंचायत को उत्खनन के लिए एनओसी जारी करने का अधिकार किस आधार पर मिला?
खसरा नंबर 414/2 में चैन माउंटेन मशीन से मुरुम निकालकर हाईवा के माध्यम से परिवहन किए जाने की बात सामने आई थी। उत्खनन स्थल स्कूल से करीब 50 मीटर की दूरी पर होने के कारण धूल और भारी वाहनों की आवाजाही से विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी।
मामले में अब भूमि की वास्तविक स्थिति, पंचायत द्वारा जारी एनओसी, खनिज विभाग की अनुमति और उत्खनन की वैधता की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। खनिज प्रशासन के उप संचालक राजेश मालवे ने मामले में टीम भेजकर जांच कराने की बात कही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि उत्खनन के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति मौजूद थी या नहीं और पंचायत द्वारा जारी एनओसी की क्या वैधता है।




