भुवनेश्वर: ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने सोमवार को राज्य की 16वीं विधानसभा को भंग कर दिया।
राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 (बी) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि 25 मई, 2019 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा गठित विधानसभा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा नव निर्वाचित विधानमंडल के गठन की तिथि से भंग मानी जाएगी।
इस संबंध में ओडिशा सरकार के संसदीय कार्य विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की।
मंत्रिमंडल ने राज्य में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतगणना से एक दिन पहले यह निर्णय लिया। विशेष रूप से, ओडिशा में 147 विधायकों और 21 लोकसभा सदस्यों को चुनने के लिए 13 मई से 1 जून तक चार चरणों में मतदान हुआ था। मतों की गिनती 4 जून को होगी।