November 20, 2024 |

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छत्तीसगढ़

इंटक के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू अली ने श्रम आयुक्त को पत्र लिख कर फैक्ट्रीयों की शिकायत

कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारी 8 घंटे से अधिक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है।

(khabrilal24.com) रायपुर । राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू अली ने श्रम आयुक्त को लिखा पत्र छत्तीसगढ़ की कुछ फैक्ट्रीय मनमानी कर रही है जी पर लगाम कसना और मजदूरों के हित मे उन पर विधिक कार्यवाही करना आवश्यक है अली ने बताया कि प्राप्त शिकायत अनुसार कारखाने मे मजदूर के आवश्यक आदि प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा हैं।

कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारी 8 घंटे से अधिक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है , छत्तीसगढ़ सभी जिले स्थित शिकायत प्राप्त कारखाने मे मेंटनेंस डिपार्टमेंट मे कार्यरत सभी कर्मचारी को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पुरा समय कारखाने मे उपस्तिथ रहना अनिवार्य किया गया हैं तथा नियमनुसार छुट्टी देने पर भी रोक लगाई गई है मजदूरों सरकार द्वारा तय कि गई वेतन भी नहीं दिया हा रहा है मजदूरों को सेप्टी उपकरण भी नहीं दिया जाता है उक्त शिकायत सूचना पत्र को पप्पू अली ने गंभीरता से लेते हुए इसे कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के विपरीत माना है, ऐसे मनमानी करने वाले कारखाने पर तत्काल कार्यवाही करने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू अली पत्र प्रेषित किया है।

Khabri Lal 24
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