लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को किया रद्द..
(khabrilal24.com) नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है. सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में बड़ा फैसला लेते हुए राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे जिसे कोर्ट के फैसला आने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी.
राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली में कहा था कि- ” नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” .
राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499 ,धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.
अदालत के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है .
कानून कहता है कि 2 साल तक अगर किसी विधायक या सांसद को सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. इसके बाद सजा खत्म होने पर भी वह 6 साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य माना जाएगा. ये नियम जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 (3) के तहत लागू होता है.
राहुल गाँधी 8 सालों के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे.
मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की न सिर्फ सदस्यता गई है, बल्कि अगर उपरी अदालत से उनको राहत नहीं मिलती है, तो वह अगले 8 सालों के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे.
कांग्रेस ने कहा, दबाई जा रही विपक्ष की आवाज…
वहीं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस हमलावर मूड में है. पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। वहीं, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे. हम डरने या चुप रहने वाले नहीं हैं. प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में JPC के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है. ‘भारतीय लोकतंत्र ॐ शांति!’